SURGUJA: मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र दरिमा का बिक्री लाइसेंस निलंबित……………..आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक गुण नियंत्रण के प्रावधानों के उल्लघंन पर हुई कार्यवाही

अम्बिकापुर में मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केंद्र, दरिमा का फुटकर उर्वरक बिक्री लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी एवं उपसंचालक कृषि पी. एस. दीवान ने यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के चलते की है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी।


निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गईं

सितंबर माह में उर्वरक निरीक्षक और उनकी टीम ने दरिमा स्थित मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:

  • रसीद जारी करने में अनियमितता: खरीददारों को केश क्रेडिट मेमो प्रारूप में रसीद नहीं दी जा रही थी।
  • भंडारण और वितरण का रजिस्टर नहीं: उर्वरक भंडारण और वितरण का पंजी संधारित नहीं किया गया।
  • मूल्य और भंडार का बोर्ड पर प्रदर्शन नहीं: विक्री दर और उर्वरक स्कंध का बोर्ड पर प्रदर्शन नहीं किया गया।
  • पीओएस मशीन की विसंगति: पीओएस मशीन से भौतिक स्कंध का मिलान नहीं हुआ।
  • भूमिहीन किसानों को उर्वरक बिक्री: बिना उचित दस्तावेज के भूमिहीन किसानों को अंगूठा लगाकर यूरिया खाद बेचने जैसी अनियमितताएं पाई गईं।

नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर बड़ी कार्रवाई

निरीक्षण में उल्लंघन पाए जाने के बाद, संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उर्वरक निरीक्षक नमनाकला द्वारा पुनः निरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त अनियमितताएं दोबारा सामने आईं।


उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत लाइसेंस निलंबित

इन गंभीर अनियमितताओं के चलते, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 31(1)(बी) के तहत कार्रवाई करते हुए उपसंचालक कृषि श्री पी. एस. दीवान ने मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केंद्र का फुटकर उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र क्रमांक-बीआर-635 निलंबित कर दिया। इसके साथ ही केंद्र में उपलब्ध सभी उर्वरकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया और उन्हें जब्त कर लिया गया।

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आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन

मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केंद्र द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत नियमों का उल्लंघन करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग ने इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है।

निष्कर्ष:
इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बाजार में उर्वरक बिक्री के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और किसानों को गुणवत्ता युक्त उर्वरक की उपलब्धता बनाए रखना है।


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