SURGUJA: जिले के समस्त ग्रामों में इस दिन होगा ग्राम सभा………………आदेश जारी

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोसकर, द्वारा सरगुजा जिले के समस्त ग्रामों में दिनांक 20 अगस्त 2024 से ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत् ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।

इसे भी पढ़ें:  AMBIKAPUR: अंबिकापुर को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा..............अंबिकापुर से कोरबा रेलवे लाइन को मिली मंजूरी

इस वेबसाइट पर निःशुल्क प्रकाशन के लिए ambikapurcity@gmail.com पर आप प्रेस विज्ञप्ति भेज सकते है।


क्या आपने इसे पढ़ा:

error: Content is protected !!