BALRAMPUR: अम्बिकापुर से रामानुजगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग-343 अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के अंतरण पर लगाया गया प्रतिबंध…………….इस कारण से लिया गया फैसला

छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-343, जो अम्बिकापुर से रामानुजगंज तक विस्तृत है, का दो लेन पेव्हड शोल्डर सहित चौड़ीकरण निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसके तहत, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर द्वारा इसकी योजना बनाई गई है। भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी रामानुजगंज ने प्रस्तावित भू-खण्डों का 3डी प्रकाशन जारी किया है।
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के अनुसार, बलरामपुर के अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम पस्ता, पाढ़ी, दलधोवा, बडकीमहरी, भनौरा, अधौरा, सेमली, लुरघुटा, तातापानी, दामोदरपुर जैसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से भूमि के खसरा अभिलेखों के कॉलम-12 में प्रविष्टि का आदेश दिया है।
भू-खण्डों पर अंतरण पर रोक
इस आदेश के तहत, सभी प्रस्तावित भू-खण्डों पर किसी भी प्रकार के अंतरण पर रोक लगा दी गई है, जिससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और परियोजना समय पर पूरी हो सके।