INVESTMENT SCHEME : रोज 411 रुपये बचाने को हैं तैयार………. तो गारंटी के साथ मिलेंगे 40.68 लाख…………इस सरकारी स्कीम का उठाएं फायदा

आज के दौर में आमतौर पर बहुत से लोग छोटी बचत के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बचत कई बार भविष्य की तमाम जरूरतों को पूरी कर सकता है। अगर हम अपने रोज के खर्च से कुछ न कुछ बचाकर निवेश करें तो लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की सरकारी स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आपकी मदद कर सकता है। अगर आप रोज 411 रुपये यानी मंथली 12,500 रुपये के हिसाब से निवेश करने को तैयार हैं तो इस स्कीम की मैच्योरिटी पर आपको 40.68 लाख गारंटीड मिलेंगे।
असल में पब्लिक प्रोविडेंट फंड खासतौर से लांग टर्म निवेश की प्लानिंग करने वालों के लिए बेहद पॉपुलर विकल्प है। 15 साल मेच्योरिटी पीरियड होने के चलते यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। वहीं इस सरकारी स्कीम में निवेश करने पर रिटर्न की गारंटी मिलती है। बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह से लेकर रिटायरमेंट के लिए बहुत से लोग इस स्माल सेविंग्स स्कीम में पैसा लगाते हैं।
रोज 411 रु की बचत से कैसे बनेंगे 40.68 लाख
रोज की बचत: 411 रुपये
मंथली बचत: 12500 रुपये
सालाना बचत और निवेश: 1,50,000 रुपये
ब्याज दर: 7.1 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग
15 साल बाद मैच्योरिटी पर रकम: 40.68 लाख रुपये
कुल निवेश: 18,18,209 रुपये
ब्याज का फायदा: 22,50,000 रुपये
कितने अकाउंट खुल सकते हैं
एक एडल्ट इंडिविजुअल सिर्फ एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है। वहीं एक गार्जियन अपने माइनर बच्चे के नाम पर भी अकाउंट खोल सकता है। यह अकाउंट पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में खोला जा सकता है। PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है।
डिपॉजिट के नियम
(i) इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये और 1.50 लाख रुपये जमा किया जा सकता है
(ii) अधिकतम सीमा रु. 1.50 लाख रुपये में उसके स्वयं के खाते में और नाबालिग की ओर से खोले गए खाते में जमा राशि शामिल होगी।
(iii) खाता कैश/चेक द्वारा खोला जा सकता है
(iv) अकाउंट में जमा पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत टैक्स बेनेफिट
टैक्स बेनिफिट
निवेशकों के पीपीएफ में निवेश जारी रखने की यह सबसे बड़ी वजह है कि यह टैक्स फ्री स्कीम है। 7.1 फीसदी की ब्याज दर NSC, KVP, 5 साल के पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या यहां तक कि बैंकों द्वारा दी जाने वाली कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं की तुलना में कम लग सकती है, लेकिन पीपीएफ का टैक्स बेनिफिट लाभ इसे अन्य बचत विकल्पों की तुलना में बेहतर बनाता है। पीपीएफ खाता “ई-ई-ई” श्रेणी में आता है जहां एक वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की जमा राशि, अर्जित ब्याज आदि टैक्स से फ्री है।
लोन की सुविधा
डिपॉजिटर अपने पीपीएफ खाते में राशि के खिलाफ कर्ज (25% तक) उस वित्त वर्ष के अंत से एक साल की समाप्ति के बाद ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप 36 महीनों के भीतर कर्ज चुकाते हैं, तो प्रति वर्ष लिए गए कर्ज पर केवल 1 फीसद का ही ब्याज लगेगा।

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