Budget 2024: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर क्या कहा- यहां पढ़ें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना छठा बजट पेश किया. चुनावी साल होने की वजह से ये पूर्ण नहीं, बल्कि अंतरिम बजट है. हर बार की तरह इस बार भी सरकार से टैक्स पेयर्स को उम्मीदें थी लेकिन सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है. सरकार ने अंतरिम बजट में इसमें किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया है. टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई है, इस बार आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, ‘राजस्व घाटे का टार्गेट बजट अनुमान के 5.9 फीसदी की तुलना में 5.8 फीसदी आंका गया है.’ वित्त मंत्री ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज सहित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पिछली टैक्स दरों को ही बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने की बात कहने के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 22 फीसदी किया गया. इसके साथ ही सॉवरेन फंड्स के लिए टैक्स छूट बढ़ाई गई है. मार्च 2025 तक सॉवरेन फंड्स पर टैक्स छूट बढ़ी है. इसके साथ ही स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है.
इनकम टैक्स स्लैब
इस समय दो टैक्स रिजीम लागू हैं. ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम. पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी. हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं.
न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं है. जबकि 2.5 लाख से 3 लाख तक की सालाना इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 फीसदी टैक्स लगता है. 3 से 5 लाख रुपये तक की सालाना आय है तो ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम में 5 फीसदी टैक्स लगता है. 5 लाख से 6 लाख तक की सालाना इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में 5 फीसदी और ओल्ड में 20 फीसदी टैक्स लगता है. 6 से 9 लाख के बीच आपकी इनकम है, तो न्यू टैक्स रिजीम में 10 फीसदी और ओल्ड में 20 फीसदी टैक्स लगता है.