CHHATTISGARH: राज्य के इन छात्रों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी करना हुआ प्रतिबंधित…………….छात्रों को देना होगा शपथ पत्र
छत्तीसगढ़ में शासकीय चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अब निजी प्रेक्टिस, सेवा या नौकरी करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय “छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021” के तहत लिया गया है।
सभी छात्रों को शपथ पत्र देना होगा अनिवार्य
नए आदेश के तहत, राज्य के सभी चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और प्राचार्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र-छात्राएं इस नियम का कड़ाई से पालन करें। साथ ही, सभी छात्रों से यह शपथ पत्र लिया जाएगा कि वे अपनी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनाधिकृत निजी प्रेक्टिस, सेवा या नौकरी में संलग्न नहीं होंगे।
कड़े निर्देशों का पालन अनिवार्य
छात्रों को इस नियम के तहत कड़ी निगरानी में रखा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अध्ययन अवधि के दौरान अपने अकादमिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आदेश का उल्लंघन करने वाले छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।