CHHATTISGARH: डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट होगा निरस्त…………..राज्य सरकार का बड़ा फैसला……………जारी की नई गाइडलाइन
छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर SC के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा. नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर औ एसपी को निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय ने 2017 में सख्त आदेश देते हुए गाइडलाइन जारी की थी, मगर उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था।जनहित याचिका के जरिए इस मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी वाहन अगर डीजे लगाए हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। इसी तरह डीजे संचालकों पर भी नियम का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से डीजे से होने वाले नुकसान को हम सभी देख रहे है। इसी हफ्ते सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में डीजे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। यहां डीजे की वजह से एक व्यक्ति के दिमाग की नस फट गई थी। पीड़ित को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में जांच और पड़ताल करने पर व्यक्ति का बीपी, शुगर आदि पूरी तरह से सामान्य था। फिर भी नस फटने से डॉक्टर्स भी अचंभित थे। बाद में पता चला कि डीजे और ध्वनि प्रदूषण के कारण उस व्यक्ति के दिमाग की नस फट गई थी। उस व्यक्ति को गंभीर हालत में बलरामपुर से राजधानी रायपुर के हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसी तरह से बीते दिनों डीजे के अधिक शोर की वजह से एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस तरह की कई घटनाएं होने की वजह से सरकारें डीजे को लेकर काफी सख्त हो चुकी है। कुलमिलाकर डीजे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहद सख्त आदेश जारी किया है।