CHHATTISGARH: कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले……………..धान खरीदी, पंचायत आरक्षण, नई औद्योगिक नीति और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनरारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन निर्णयों का प्रभाव राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी के लिए राशि की वैधता में विस्तार

कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि ₹14,700 करोड़ की वैधता अवधि को एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक पुनः अधिकृत करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य के किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

त्रि-स्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण

कैबिनेट ने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तय की है। आरक्षण का यह निर्धारण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा, हालांकि, उन निकायों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से अधिक है, वहां ओबीसी का आरक्षण शून्य रखा जाएगा।

शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का संविलियन

बैठक में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का अनुमोदन किया गया। पात्रता की अनुशंसा प्राप्त होने पर शेष शिक्षकों का भी संविलियन किया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिए छूट देने का भी निर्णय लिया गया।

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छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का अनुमोदन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का अनुमोदन किया। यह नीति 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इसमें राज्य के औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं, जिसमें एमएसएमई उद्योगों का प्रोत्साहन, फर्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

नवा रायपुर में भूखंड आवंटन और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में आईटी, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास के लिए रियायती प्रीमियम दर पर भूखंड आवंटन की व्यवस्था की मंजूरी दी। इसके साथ ही ग्राम नियानार, जगदलपुर में एनएमडीसी के कर्मचारियों के आवासीय परिसर निर्माण के लिए 118 एकड़ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः आरंभ

राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के लिए ₹25 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन

तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे छात्र-छात्राओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ एक लचीली प्रणाली प्राप्त होगी। इससे शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में उद्योगों को कुशल कार्यबल उपलब्ध होगा।

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अचल संपत्ति हस्तांतरण की रजिस्ट्रेशन फीस का युक्तिकरण

जनहित को ध्यान में रखते हुए अचल संपत्ति के अंतरण के दस्तावेजों की रजिस्ट्रीकरण फीस को युक्तिसंगत बनाने का भी निर्णय लिया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 से संबंधित रजिस्ट्रेशन शुल्क सारणी में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इस कैबिनेट बैठक के निर्णयों से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही नागरिकों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए नई योजनाओं का भी शुभारंभ होगा।


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