CHHATTISGARH: अवैध रूप से मदिरापान कराने पर की गई कार्रवाई
राजनांदगांव: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा विक्रेताओं एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी श्री यदुनंदन राठौर ने बताया कि जिले में अवैध शराब विक्रेताओं व अवैध रूप से मदिरापान कराने वालों एवं परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध धर-पकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम झिनझारी थाना चिचोला के बाजार चौक अण्डा ठेला में मनोहर विश्वकर्मा द्वारा अवैध रूप से मदिरापान कराते पकड़ा गया और 0.450 मिली विदेशी मदिरा जप्त किया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36 (सी) के तहत अण्डा ठेला में अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा देना दण्डनीय अपराध है। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक श्री उज्ज्वल कुमार सूत्रधार, मुख्य आरक्षक श्री लालसिंह राजपूत, आबकारी आरक्षक श्री जर्नादन पाण्डेय शामिल थे।
कलेक्टर ने सभी वृत्त प्रभारियों को वृत्त क्षेत्र में लगातार गश्त करने तथा अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। सहायक आयुक्त आबकारी ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा विक्रेताओं एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध मदिरा विक्रय के रोकथाम के लिए होटलों, ढाबों एवं