SURGUJA: आज जिले के समस्त ग्राम पंचायतो में होगी ग्रामसभा…………….जनसमस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर सरगुजा, श्री विलास भोसकर ने जिले के सभी ग्रामों में आज 26 नवंबर 2024 को ग्राम सभाएं आयोजित करने का आदेश जारी किया है।

ग्राम सभा आयोजन का उद्देश्य

ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा करना, जनसमस्याओं का समाधान खोजना और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

ग्राम सभा की जिम्मेदारियां

ग्राम सभा के सफल आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129(ख)(3) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पंच, सरपंच और सचिव को सौंपी गई है।

ग्राम सभाओं का यह आयोजन पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा, प्रस्तावों की स्वीकृति और जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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