SURGUJA: जिले में इन दो दिनों में विशेष ग्राम सभा होगा आयोजित…………….आदेश जारी

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर के निर्देशानुसार, कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 26 और 27 अक्टूबर 2024 को विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 6 के अंतर्गत जारी किया गया है।
निर्वाचक नामावली की शुद्धता पर जोर
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत, ग्राम सभा में उपस्थित होने और गणपूर्ति कराने की जिम्मेदारी पंच, सरपंच और सचिव की होगी। इन विशेष ग्राम सभाओं के दौरान निर्वाचक नामावली का वाचन कर इसकी शुद्धता की गहन जांच और परीक्षण किया जाएगा, ताकि निर्वाचक नामावली को त्रुटि रहित बनाया जा सके।
इस कदम से पंचायत चुनाव की तैयारियों को मजबूती मिलेगी और मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित की जा सकेगी।