PM VIDYALAKSHMI SCHEME: प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना…………….आर्थिक तंगी के बावजूद मेधावी छात्रों को मिलेगी उच्च शिक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना, ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी’ को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि आर्थिक बाधाएं किसी को भी उच्च शिक्षा से वंचित न कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत यह पहल उच्च शिक्षा में समान अवसर और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करती है।


योजना का उद्देश्य और लाभ

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। इसके तहत, छात्र बैंक और वित्तीय संस्थानों से गिरवी मुक्त और गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।


पात्रता और लागू संस्थान

यह योजना एनआईआरएफ (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क) रैंकिंग में शीर्ष 100 में आने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई), सरकारी और निजी दोनों प्रकार के संस्थानों पर लागू होगी। एनआईआरएफ रैंकिंग में 101-200 के बीच रैंकिंग वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी संस्थानों को भी शामिल किया गया है। इस योजना की शुरुआत 860 योग्य संस्थानों से होगी, जो 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगी।


क्रेडिट गारंटी और ब्याज छूट

7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, छात्रों को 75% तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, जो बैंकों को शिक्षा ऋण प्रदान करने में मदद करेगी। इसके अलावा, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% की ब्याज छूट भी दी जाएगी। हर साल 1 लाख छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलेगा, जिसमें सरकारी संस्थानों और तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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योजना के लिए बजट प्रावधान

सरकार ने इस योजना के लिए 2024-25 से 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस दौरान 7 लाख नए छात्रों को ब्याज छूट का लाभ देने की योजना है।


आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल सुविधा

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत आवेदन एक एकीकृत पोर्टल “पीएम-विद्यालक्ष्मी” के माध्यम से किया जा सकेगा। इस पोर्टल पर छात्र सभी बैंकों के लिए शिक्षा ऋण और ब्याज छूट के लिए सरल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।


शिक्षा और वित्तीय समावेशन की दिशा में अहम कदम

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, पिछले एक दशक में शिक्षा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तार है। यह योजना उच्च शिक्षा विभाग की पीएम-यूएसपी की दो प्रमुख योजनाओं, केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS) और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSEL) का पूरक होगी।

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य देश के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाना है।


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