CHHATTISGARH NEP-2020 : छत्तीसगढ़ में महाविद्यालयों में रेगुलर प्रवेश हुआ बंद……………….अब प्राइवेट विद्यार्थियों के पंजीयन की है बारी

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में रेगुलर प्रवेश अब बंद हो गया है। आपको बता दें की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का आंशिक रूपांतरित प्रारूप प्राइवेट विद्यार्थियों पर भी इस सत्र 2024-25 से लागू होंगे। प्राइवेट विद्यार्थी पूर्ववत स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करेगे परन्तु आरम्भ में हीं पंजीयन / नामांकन कराना होगा तथा निर्धारित अवधि अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय में, जिसमे वह पंजीबद्ध हुआ है, निर्धारित योजना अनुरूप सत्त आतंरिक मूल्यंकन (CIA) मे सम्मिलित होना होगा।

उल्लेखित है कि विगत सत्र तक प्राइवेट विद्यार्थियों द्वारा स्वेच्छिक महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन भरा जाता रहा है। वर्तमान प्रावधानानुसार सत्रारम्भ में (माह अगस्त-सितम्बर) प्राइवेट विद्यार्थियों को स्वेच्छिक महाविद्यालय द्वारा पंजीयन / नामांकन कार्य पूर्ण करना होगा लेकिन इसके लिए अभी उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के विस्तृत निर्देश का इंतज़ार करना होगा । पूनः विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचनानुसार परीक्षा आवेदन पूर्ववत भरा जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के पालनार्थ प्राइवेट विद्यार्थियों को भी सतत् आतंरिक मूल्यांकन (CIA) में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसका स्वरूप/कार्य योजना विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय द्वारा सूचित किया जायेगा । छत्तीसगढ़ में इस सत्र से सभी स्नातक कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागु हो गया है।

प्रदेश में प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए सत्र 2024-25 से समस्त विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी. बायो एवं बी.एससी. गणित के पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे। इसके अंतर्गत बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रावधान है जिसमे विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार प्रवेश एवं निकास कर सकता है परन्तु उसे उक्त स्नातक के पाठ्यक्रम को अधिकतम 07 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। 07 वर्ष में पूर्ण न करने की स्थिति में वह पाठ्यक्रम से बाहर हो जाएगा। अर्थात किसी विद्यार्थी द्वारा बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास का लाभ अधिकतम 07 वर्ष के अन्तर्गत हीं लिया जा सकता है। आपको बता दें की यह प्रावधान केवल यूजी प्रथम सेमेस्टर में प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में पंजीयन कराने वाले छात्रों पर ही लागु होगा।

इसे भी पढ़ें:  U19 WOMEN'S T2O WORLD CUP: अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान.................जानिए कब और कहां होंगे भारतीय टीम के मैच

इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 एवं 4 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम दोनों का प्रांवधान है, जो पूर्णतः विद्यार्थी के इच्छा पर आधारित होगा। यदि विद्यार्थी चाहे तो वह 03 वर्ष की निर्धारित कोर्स अध्ययन करने के पश्चात निर्धारित पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर पाठ्यक्रम छोड़ सकता है। 04 वर्ष पूर्ण करने की कोई बाध्यता नहीं हैं। यदि विद्यार्थी आगे अध्ययन चाहता है तो वह चौथे वर्ष (7वें एवं 8वें सेमेस्टर) हेतु निर्धारित कोर्स का अध्ययन, आनर्स अथवा आनर्स विथ रिसर्च की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा। तीन वर्ष के पश्च्यात विद्यार्थी को प्राप्त अंक का प्रतिशत यदि यदि 75 या उससे अधिक हो तो वह चौथे वर्ष में आनर्स विथ रिसर्च या आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगा। यदि विद्यार्थी दारा प्राप्त अंक का प्रतिशत 75 से कम है तो वह केवल आनर्स पाठ्यक्रम में ही प्रवेश ले पाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में आतंरिक मूल्यांकन पर 30 प्रतिशत अंक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा पर 70 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थियों को आतंरिक परीक्षा एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा दोनों के अंकों को मिलाकर उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सतत् आतंरिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंत सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जायेंगे। अतः सतत् आतंरिक मूल्यंकन में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

वर्तमान में प्रयुक्त प्रावधानानुसार प्रति सेमेस्टर प्रति कोर्स के सतत् आतंरिक मूल्यंकन (CIA) अन्तर्गत दो टेस्ट/क्विज परीक्षा एवं एक एसाईनमेंट होगी। दो टेस्ट / क्विज परीक्षा में प्राप्त बेहतर अंक तथा एसाईनमेंट में प्राप्त अंक का योग सेमेस्टर परीक्षा के अंको के साथ जोड़ा जाएगा। उदाहरणार्थ 100 अंक का कोर्स में 30 अंक सत्त आतंरिक मूल्यंकन (CIA) के लिए निर्धारित है, जहाँ 20-20 अंक का दो टेस्ट / क्विज परीक्षा होगी तथा 10 अंक का एसाईनमेंट दिया जायेगा । यदि प्रथम टेस्ट / क्विज परीक्षा में 12 अंक, द्वितीय टेस्ट / क्विज परीक्षा में 17 अंक तथा एसाईनमेंट में 08 अंक प्राप्त होता है तो 17+08 = 25 अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा के प्राप्तांक में जोडा जायेगा।

इसे भी पढ़ें:  NCERT RECRUITMENT 2024: एनसीईआरटी में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका..............अब इस तारीख तक करें आवेदन

आपको बता दें की सत्र 2024-25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है। आगामी सत्रों से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की जायेगी।


इस वेबसाइट पर निःशुल्क प्रकाशन के लिए ambikapurcity@gmail.com पर आप प्रेस विज्ञप्ति भेज सकते है।


क्या आपने इसे पढ़ा:

error: Content is protected !!