SURGUJA: जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन इस दिन होगा…………… इन मामलों को किया जाएगा निराकृत
जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 16 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक संपादन हेतु खंडपीठ की स्थापना की जाती है। कलेक्टर, अपर कलेक्टर, नजूल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार संबंधित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी होंगे तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा नोडल अधिकारी होंगे।
इस नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जलकर, संपत्तिकर, सिविल प्रकरण, ट्रैफिक चालान, भाडा नियंत्रण, आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं दूरसंचार विभाग, नगर पालिका में वसूली संबंधी प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत सबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण एवं राजस्व न्यायालय खंडपीठों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारें, कब्जे के आधार पर बटवारा, दंड प्रकिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामलें, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जाएगा।