SURGUJA: जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण का हुआ प्रारंभिक प्रकाशन…………….दावा-आपत्ति 3 नवंबर तक स्वीकार

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के अंतर्गत सरगुजा जिले में जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अक्टूबर को किया गया। कलेक्टर सरगुजा ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 और छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया है। इनकी सूची संबंधित सीईओ जनपद पंचायत कार्यालयों और एसडीएम कार्यालयों के सूचना पटल पर आम जनता के अवलोकन हेतु चस्पा की जाएगी।

दावा-आपत्ति के लिए 3 नवंबर तक आवेदन

किसी भी वयस्क निवासी को निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में आपत्ति या सुझाव देने का अधिकार है, जिसके लिए वे 3 नवंबर 2024 तक कलेक्टर के समक्ष दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय में प्राप्त सभी आपत्तियों एवं सुझावों का निपटारा करने के बाद 6 नवंबर को जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण की समय सारणी

  1. 28 अक्टूबर: जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन।
  2. 3 नवंबर: दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।
  3. 4 नवंबर: प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावों का निराकरण।
  4. 6 नवंबर: जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम प्रकाशन और नजरी नक्शा तैयार करना।
  5. 8 नवंबर: जनपद के निर्वाचन क्षेत्र का सांख्यिकी प्रतिवेदन शासन को भेजना।
  6. 11 नवंबर: सांख्यिकी प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करना।

इस प्रक्रिया के माध्यम से पंचायत निर्वाचन हेतु प्रभावी और सटीक क्षेत्र निर्धारण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न हो सके।

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