AMBIKAPUR: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित…………जानिए क्या है पात्रता……….. और कैसे करना होगा आवेदन

जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ने बताया कि ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां जो स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते है,उनके लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अम्बिकापुर 20 दिसम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत व्यवसाय हेतु 02 लाख रुपए तक, सेवा हेतु 10 लाख रुपए तक एवं उद्योग इकाई की स्थपना हेतु 25 लाख रुपए तक का ऋण राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत पात्रतानुसार परियोजना लागत का 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक के मार्जिन मनी अनुदान (छूट) का प्रावधान है। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अम्बिकापुर में सम्पर्क कर सकते है।
योजना हेतु पात्रता
आवेदक को न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। युवक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए (अनुसुचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/निःशक्तजन उद्यमी/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य/सेनावृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) प्रदान की गई है । आवेदन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता न हे। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
आवेदक को दो प्रतियों में आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रपत्र,राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस (काई भी एक) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र,सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक/अल्पसंख्यक/जाति संबंधि प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) संलग्न करना हेगा।