AMBIKAPUR: शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 475 चतुर्थ श्रेणी पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित……… जानिये क्या है योग्यता और कैसे करना होगा आवेदन

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. हेतु चतुर्थ श्रेणी पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु सृजित विभिन्न पदों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासियों से दिनांक 05.08.2023 से 19.08.2023 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।
विज्ञापन के अनुसार केवल अर्हता प्राप्त उम्मीद्वार ही आवेदन प्रस्तुत करें। अभ्यथी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों एवं अन्य समस्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें डाक में हुए विलंब की जिममेदारी इस संस्था / कार्यालय की नहीं होगी।
अभ्यर्थी के पास आवेदित पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हताएं आवश्यक अनुभव एवं अन्य अर्हता विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाये जाने पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगी। जिस पर अभ्यथी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। उपरोक्त विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप प्रकाशित किया गया है।
आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज / प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। 7. अलग-अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक अथवा विलोपित की जा सकती है। इस संबंध में उम्मीद्वारों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में अभ्यथी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि की होना अनिवार्य है।
विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन हो । 11- दिनांक 01-01-2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु-सीमा में छूट की पात्रता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश का पालन किया जावेगा।
शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं के नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा एवं संस्था द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।
यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति / अनूसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों / निर्देशों के तहत् छुट (आयु / शुल्क / आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग ( गैर कीमीलेयर ) ) के महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम सहित जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर कीमीलेयर का निर्धारण पिता के वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित / प्रतियोगी / कौशल / दक्षता परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन किया जा सकेगा। जिसमें 45 अंक लिखित / प्रतियोगी परीक्षा से 45 अंक कौशल / दक्षता परीक्षा से तथा 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-67/ 2021 / सत्रह / एक दिनांक 01 दिसंबर 2021 में दिये प्रावधानुसार “कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा”। इस प्रकार कुल 100 अंको का मेरिट तैयार कर अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जावेगा जब 1 उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत किया जावेगा।
पदों की भर्ती / परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट में किसी भी दिन अपलोड कर दी जायेगी जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। घर पर पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। अतः संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी समय प्रकाशित सूचना / जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा तथा इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) एवं नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहें।
अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित / कौशल प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र व किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा, कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के वरिष्टता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।
विज्ञापन, चयन प्रक्रिया के किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक / टंकण / लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगा। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
चयन उपरांत अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी असत्य / कुटरचित / फर्जी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
उम्मीदवार के संबंध में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति हेतु सिफारिश संबंधी शिकायत पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उम्मीदवार की उम्मीवारी निरस्त कर दिया जावेगा।
लिखित / प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक कौशल / दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।
उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश 21 / 2020 दिनांक 29.07.2020 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर किया जावेगा एवं वित्त निर्देशानुसार वेतन की पात्रता रहेगी। उपरोक्त पद पर नियमानुसार सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। 27- संस्था द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत जारी प्रतीक्षा सूची नियमानुसार उस कैलेण्डर वर्ष के अंतिम तिथि (31 दिसंबर) तक ही वैध रहेगी।
छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम (6) अनुसार अभ्यर्थियों के संबंध में अनर्हत्ता लागू होगी। किसी भी प्रकार के विवादास्पद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश / निर्देश / नियमावली आदि लगू होंगे। इन पदों पर नियुक्ति राज्य/राष्ट्रीय अन्तर्गत किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।










































यहाँ से डाउनलोड करें आवेदन फॉर्म :
form-payment-cover
- संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोजगार की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- शिक्षा की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
