AMBIKPUR: शासकीय भूमि क्षति के मामले में बड़ी कार्यवाही, कलेक्टर सरगुजा ने मामले में अनावेदक बंसु सहित 8 अनावेदकों को किया जवाब तलब
कलेक्टर सरगुजा ने शासकीय भूमि के क्षति के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए अनावेदक बंसु सहित 8 अनावेदकों को कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। गौरतलब है कि तहसीलदार(नजूल) अम्बिकापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार नमनाकला, अम्बिकापुर स्थित शासकीय नजूल भू-खण्ड क्रमांक 243/1 रकबा 1.710 हे. (4.22 एकड़) भूमि सरगुजा सेटलमेंट मे गोचर मद की भूमि है, जिसे अनियमित पट्टा और विधिक प्रावधानों के विपरीत अनावेदक बंसु द्वारा अपने नाम पर कराते हुये उक्त शासकीय नजूल भूमि में से कई व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है। जिसमें अनावेदक सतीश शर्मा, सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव, शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अनुषा नागदेव, महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार शामिल हैं। इससे शासन को शासकीय भूमि की क्षति हुई है।
इस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण को छ.ग. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत पुनरीक्षण में ग्राहय कर सुनवाई किया जा रहा है। इस प्रकरण में अनावेदक बंसु आत्मज भटकुल निवासी फुन्दुरडिहारी, तहसील अम्बिकापुर एवं उपरोक्त 08 अनावेदकगण को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु पेशी तिथि दिनांक 14 मार्च 2024 को 3.00 बजे दोपहर को नियत किया गया है। कलेक्टर सरगुजा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी अनावेदकगण उक्त पेशी तिथि में कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना-अपना जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि को अनावेदकगण यदि जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तो प्रकरण में एकपक्षीय रूप से अग्रिम कार्यवाही करते हुये प्रकरण में गुण दोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जायेगा।