AMBIKPAUR: लोकसभा निर्वाचन 2024- निर्वाचन समाप्ति तक जिले के अधिकारी-कर्मचारियों का अवकाश रहेगा प्रतिबंधित……. विश्रामगृहों के आरक्षण से संबंधित दिशा निर्देश
आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 160 के बने प्रावधानों के तहत जिले में स्थित सर्किट हाउस तथा लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग, जल संसाधन विभाग के विश्रामगृहों को लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन की घोषणा होने की तिथि से अधिसूचना समाप्ति की तिथि तक आरक्षित किया जाता है। इन भवनों (विश्रामगृहों) के आरक्षण हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी आदर्श आचरण संहिता की कंडिका -7 (3) को ध्यान में रखते हुए विश्रामगृह का आरक्षण नियमानुसार करेंगे।
लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 16 मार्च 2024 से जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोस्कर के द्वारा आदेश जारी कर लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुये जिले में पदस्थ समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश के उपयोग तथा मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंधित किया है।
लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगें। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, नियंत्रण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें
कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल प्रतिबंधित
अम्बिकापुर 16 मार्च 2024/भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के पालन, निर्वाचन कार्य, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए लोकहित में यह आवश्यक हो गया कि निर्वाचन की कार्यवाही समाप्ति होने एवं निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक सम्पूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 01 सरगुजा जिला सरगुजा सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित किया जाए।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोस्कर के द्वारा कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा-10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार की तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटर यान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल एवं मनुष्य या मशीन द्वारा कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति घबरा जायें या जिसे सुनकर व्यक्ति क्षोभ या संत्रास कारित हो को प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) को धीमी गति में प्रयोग करने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी के अधीन होगी। इस समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जाएगा जब उससे निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या आदेशों का उल्लंघन न होता हो। चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों या आदेशों के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर ही किया जाएगा।
यह प्रतिबंध धारा-13 के तहत जिन्हें विधि द्वारा छूट प्रदान की गयी है, उन पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा-16 (1) के प्रावधान अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक के पद से कम संवर्ग का न हो, संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत होगा एवं निर्वाचन कार्य के अवसान होने तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश 16 मार्च को जारी किया गया है।