AMBIKAPUR: 8 और 9 फरवरी को विशेष ग्राम सभा आयोजित

सरगुजा कलेक्टर द्वारा जिले के 126 ग्राम व ग्राम पंचायतों के 199 बसाहटों में दिनांक 8 एवं 9 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पहाड़ी कोरवाओं को शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार)नियम 2022 के साथ सहपाठित छ.ग. पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 129 (क) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये यह आदेश जारी किया गया है। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच सरपंच एवं सचिव का होगा।

जारी आदेशानुसार ग्राम सभा में ग्राम में निवासरत समस्त पीवीजीटी हितग्राहियों को आधार कार्ड एवं वोटर आईडी उपलब्ध कराने,  आयुष्मान कार्ड पंजीयन पूर्ण किए जाने जाने तथा आयुष्मान कार्ड से वंचित व्यक्तियों को पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किए जाने, पीवीजीटी हितग्राहियों का बैंक खाता उपलब्ध कराने, राशन कार्ड पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत् उपलब्ध कराने,मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रदाय कराने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित करने, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों से लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी देने, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करने एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना की कार्यवाही की जाएगी।

वहीं सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजना का हितग्राहियों का सत्यापन, पीएम आवास योजना ग्रामिण के तहत पक्का आवास एवं शौचालय तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने, पेयजल हेतु नलजल कनेक्शन, जनधन खाता के तहत जीवन ज्योति बीमा एवं सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलाये जाने,भूमिहिन परिवारों को ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापित किए जाने, ग्राम में निवासरत समस्त पीवीजीटी हितग्राहियों को वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा दिलाने,पात्र समस्त पीवीजीटी हितग्राहियों के लिये आवास तक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने, पीवीजीटी बसाहटों में आवागमन के लिए आवास तक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने,पीवीजीटी परिवारों के लिये जीविका उपार्जन के लिये रोजगार के साधन उपलब्ध कराने,पीवीजीटी परिवारों की बेटियों के निये नजदीकी बैंको एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रधानमंत्री सुकन्या समृध्दि योजना के तहत लाभ दिलाने,पीवीजीटी परिवारों के माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना का लाभ दिलाने,महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रो में बच्चों को सुपोषण आहार उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ग्राम में निवासरत कर्मकार एवं कारीगारों की जानकारी पीएम विश्वकर्मा पोर्टल में अपलोड  कर लाभान्वित करने,पीवीजीटी बसाहटों में निवासरत गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री सुरक्षित मात्रीय अभियान के तहत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रो में सुरक्षित प्रसव कराने के संबंध में चर्चा,शासन द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के संबंध में चर्चा एवं आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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