AMBIKAPUR: निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं से आवेदन आमंत्रित
आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के निर्देशानुसार राज्य के गरीबी रेखा के नीचे (सर्वे 2002) निवासरत अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के 18 से 35 आयु वर्ग के 8 वीं उत्तीर्ण युवकों को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना नियम-2008 अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना है, जिससे कि प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थी रोजगारोन्मुखी हो सकें।
उन्होंने बताया कि निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवक 31 जनवरी 2024 को शाम 5ः00 बजे तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सरगुजा के कार्यालय में रजिस्टर्ड पोस्ट या व्यक्तिगत उपस्थित होकर जमा कर सकते है, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।